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MLA और MLC में क्या अंतर है

Politics5 years ago



राज्यों का शासन चलाने के लिए उनकी अपनी विधान मंडल होती है। इस विधान मंडल में चुने हुए प्रतिनिधि जनता के हित में शासन सम्बन्धी प्रस्तावों पर चर्चा करते हैं। कई राज्यों में विधान मंडल के दो सदन होते हैं एक विधान सभा तथा दूसरी विधान परिषद्। इन सदनों के सदस्यों को क्रमशः MLA और MLC कहा जाता है। यद्यपि ये दोनों विधान मंडल के सदस्य होते हैं तो भी इनके निर्वाचन, न्यूनत्तम आयु, कार्यावधि आदि में काफी अंतर होता है। आज इस पोस्ट में हम जानेगे MLA और MLC क्या होते हैं और उन दोनों में क्या अंतर होता है



MLA क्या होता है और MLA का फुलफॉर्म क्या होता है


MLA किसी विधान सभा का सदस्य होता है। यह किसी खास क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधि होता है। MLA का फुलफॉर्म होता है Member of Legislative Assembly . इसे हिंदी में विधायक या विधानसभा सदस्य भी कहते हैं। MLA चूँकि जनता का प्रतिनिधि होता है अतः वह जनता की समस्याओं को विधान सभा में उठाता है। इसके साथ ही वह कई अन्य जिम्मेदारियों का वहन करता है जैसे राज्य की जनता के हित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना, विधेयक पारित करवाना आदि। MLA की कार्यावधि पांच साल होती है। MLA बनने के लिए न्यूनत्तम आयु पच्चीस साल है। MLA वही व्यक्ति बन सकता है जो भारत का नागरिक हो और किसी विधान सभा क्षेत्र का मतदाता हो। उसे मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। MLA का चुनाव सीधे जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है।


MLC का फुलफॉर्म क्या होता है

MLA के तरह MLC भी विधान मंडल का सदस्य होता है किन्तु यह विधान सभा का नहीं बल्कि विधान परिषद् का सदस्य होता है। एमएलसी का फुलफॉर्म Member of Legislative Council होता है। MLC का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान से नहीं होता है।MLC का कार्यकाल छह साल का होता है। एमएलसी बनने की न्यूनत्तम आयु 30 साल होती है। MLC बनने के लिए उम्मीदवार को मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए तथा उस राज्य के मतदाता सूचि में उसका नाम होना चाहिए। साथ ही उसे दिवालिया नहीं होना चाहिए। एमएलसी का चुनाव विधायकों द्वारा, नगर पालिका, नगरनिगम, बोर्डों, निकायों के सदस्यों द्वारा ,रजिस्टरड स्नातकों द्वारा होता है। कुछ एमएलसी को राज्यपाल मनोनीत करते हैं जो कला,शिक्षा, विज्ञानं,खेल , साहित्य आदि क्षेत्रों में विशिष्टता रखते हैं। 


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MLA और MLC में क्या अंतर है 


  • MLA का फुलफॉर्म होता है Member of Legislative Assembly जबकि एमएलसी का फुल फॉर्म होता है Member of Legislative Council



  • MLA किसी राज्य की विधान सभा का सदस्य होता है जबकि एमएलसी किसी राज्य के विधान परिषद् का सदस्य होता है।



  • MLA चुने जाने के लिए न्यूनत्तम उम्र 25 वर्ष होती है जबकि एमएलसी चुने जाने की न्यूनत्तम उम्र 30 साल होती है।


  • MLA का निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव में होता है जबकि एमएलसी का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा होता है।


  • MLA का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है जबकि एमएलसी की कार्यावधि छह साल होती है।


  • पूरी विधान सभा में केवल एक MLA को राजयपाल आवश्यकतानुसार मनोनीत कर सकते हैं किन्तु राजयपाल द्वारा विधान परिषद् में कई एमएलसी जो विज्ञानं, कला, खेल, साहित्य आदि क्षेत्रों में विशिष्ट योग्यता रखने वालों में से मनोनीत किये जाते हैं।

इस तरह हमने देखा कि MLA और एमएलसी दोनों क्या हैं और इनमे क्या अंतर है। MLA और MLC दोनों हमारी जनता के प्रतिनिधि हैं और राज्य की शासन व्यवस्था में इनका काफी योगदान होता है।


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